Ranchi: आज हुये झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने  मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के धान अधिप्राप्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब किसानों से धान अधिप्राप्ति 2400 से बढाकर 2450 करने का फैसला लिया गया। यह फैसला किसानों के लिए बड़ा राहत देगा।

नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ, लातेहार के निर्माण कार्य हेतु रू० 38,82,08,000/-(अड़तीस करोड़ बयासी लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वर्ष 2026 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

माननीय न्यायालय द्वारा W.P. (S) No. 625/2021, वन्दना भारती एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont Case No. 1040/2024 में दिनांक-02.05.2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के क्रम में वादियों श्रीमती वन्दना भारती तथा श्रीमती सुषमा बड़ाईक की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

गोड्डा अन्तर्गत “घाटबंका (NH-333A) से देवडांड़ (दामा) (सुन्दरपहाड़ी-अगिया मोड़, ODR पथ पर) भाया संदमारा, बेलबथान, राजदाहा एवं जामकुंदर पथ के कि०मी० 0.00 से किमी० 17.808 (कुल लं०-17.808 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, Rehabilitaion & Resettlement एवं Plantation सहित)” हेतु रू० 127,54,22,800/- एक सौ सताईस करोड़ चौवन लाख बाईस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

साहेबगंज जिलान्तर्गत “दिग्धी मोड़ (NH-80) से मालिन रिसौड़ मोड़ (NH-80) (कुल लं०-8.176 कि०मी०)” को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Plantation सहित)” हेतु रू० 61,57,55,800/-(इकसठ करोड़ सन्तावन लाख पचपन हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, डालटनगंज अन्तर्गत “डालटनगंज से चैनपुर पथ (चैनपुर ब्लॉक) में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, R&R एवं Electrical Utility Shifting सहित) (Span Arrangement-12×37.20m)” हेतु रू० 64,06,15,000/- (चौंसठ करोड़ छः लाख पंद्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ (कुल लम्बाई-33.568 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं पुल निर्माण सहित) हेतु रु० 140,51,68,000/- (एक सौ चालीस करोड़ इक्यावन लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

WP(S) No-3574/2021 बुकेश्वर हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 06.10.2025 एवं दिनांक 20.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, मुटा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU का अनुमोदन वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No.5991/2022, नीरा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 5220/2024, राम बहादुर मोची बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० राम बहादुर मोची, भूतपूर्व पदचर की सेवा सम्पुष्ट करते हुए देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

WP(S) No.-5588/2024 Dr. Pushplata V/s State of Jharkhand & Ors. में दिनांक-14.10.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डॉ० पुष्पलता के योगदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के इंटर्नी छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० प्रभु सहाय लिण्डा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोड्डा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० अंजना गांधी, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

राजकीय मेला / महोत्सवों के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

“मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

WP(S) No-1003/2021 माया देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक:-09.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गयी सेवावधि को सेवान्त लाभों हेतु गणना के निमित स्वीकृति दी गई।

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए ‘झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना’ की स्वीकृति दी गई।

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृति दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत “सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर (Mecon Round about) (कुल लंबाई-2.34 कि०मी०) पर चार लेन फ्लाईओवर (Flyover) / एलिवेटेड (Elevated) road cum आर०ओ०बी० (ROB) निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग तथा resettlement एवं rehabilitation सहित)” हेतु रू० 470,12,79,800/- (रूपये चार सौ सत्तर करोड़ बारह लाख उन्नासी हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल-बड़कागांव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 41.965 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 16,91,71,252 /- (सोलह करोड़ इक्यानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ बावन) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Lid. के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत गठित झारखण्ड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार (JETA) के Articles of Association (Rules, Regulations and Byelaws) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले में सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण कार्य हेतु रू० 34,62,10,300/- (चौतीस करोड़ बासठ लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागाँव के मौजा-रूदी अंतर्निहित कुल रकबा 52.57 एकड़, गैमजरूआ खास, किस्म जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि 12,86,60,182/- (बारह करोड़ छियासी लाख साठ हजार एक सौ बयासी) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एन०टी०पी०सी० लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बावत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) में संशोधन/परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

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