Ranchi:माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) द्वारा दायर रिट याचिका केस संख्या 12068/2025 पर सुनवाई करते हुए राज्य के निजी विद्यालयों के आरटीई के अंतर्गत मान्यता संबंधी विवाद पर अगले आदेश तक के लिए पूर्णकालिक स्टे लगा दिया है। यह स्टे 2019 के बाद स्थापित सभी निजी विद्यालयों पर भी लागू समझा जाएगा।

 

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान तथा माननीय न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने आज हुई सुनवाई में यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कोर्ट में पासवा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने निजी विद्यालयों का पक्ष प्रभावी रूप से रखा।

स्टे आदेश के बाद पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने कहा कि,”हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय से झारखंड के निजी विद्यालयों को न्याय अवश्य मिलेगा। आरटीई की कठोर शर्तों से निजी विद्यालयों को राहत मिलनी चाहिए और यह आदेश न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग तथा जिला स्तर के सभी शिक्षा अधिकारियों को संदेश दिया कि,मान्यता के प्रश्न पर किसी भी निजी विद्यालय को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे।

 

हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य के हजारों निजी विद्यालयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और अंतिम निर्णय तक आरटीई मान्यता विवाद पर स्थिति यथावत रहेगी।

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